बिहार के रोहतास जिले से इंसाफ की एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। पत्नी की बेरहमी से गोली मारकर हत्या करने वाले पति को अदालत ने उम्रभर सलाखों के पीछे भेज दिया। करीब चार साल पुराने इस जघन्य हत्याकांड में सासाराम की अदालत ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कड़ा संदेश दिया है।

यह दिल दहला देने वाली घटना करगहर थाना क्षेत्र के रामपुर नरेश गांव में 5 मार्च 2022 को हुई थी। घरेलू विवाद के बाद पति ने अपनी ही पत्नी पर गोली चला दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और मृतका के मायके पक्ष में गहरा आक्रोश देखने को मिला था।
मृतका के भाई भरत चौधरी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और मामला अदालत तक पहुंचा। लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार न्याय की घड़ी आई।
जिला व्यवहार न्यायालय सासाराम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-14 प्रहलाद कुमार की अदालत ने गुरुवार को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष ने पांच अहम गवाहों को अदालत में पेश किया, जिनकी गवाही और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया।
अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण राय ने बताया कि अदालत ने हत्या सहित अन्य संबंधित धाराओं में भी आरोपी को दोषी ठहराया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
करीब चार वर्षों बाद आए इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि घरेलू हिंसा और पारिवारिक अपराधों में कानून कोई नरमी नहीं बरतेगा। कोर्ट के इस फैसले से जहां मृतका के परिजनों को न्याय का एहसास हुआ है, वहीं समाज को भी एक सख्त संदेश गया है कि रिश्तों की आड़ में किए गए अपराधों की सजा तय है।
फैसले के बाद रामपुर नरेश गांव और आसपास के इलाकों में चर्चा तेज है। लोग इसे कानून की जीत और पीड़िता को मिला न्याय बता रहे हैं।







