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दरभंगा

एपीएम थानाक्षेत्र के परमार निवासी वीन्द्र मांझी को भादवि की धारा 304(गैर इरातन हत्या) और 201(शव गायब करना) की जूर्म में दोषी घोषित

February 9, 20260 Mins Read
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सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने एपीएम थानाक्षेत्र के परमार निवासी स्व. कामो मांझी के पुत्र रवीन्द्र मांझी को भादवि की धारा 304(गैर इरातन हत्या) और 201(शव गायब करना) की जूर्म में सोमवार को दोषी घोषित किया है।अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त का सजा अवधि का निर्धारण के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 2 मार्च की तिथि निर्धारित किया है।अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि परमार गांव के नागे सदा की हत्या की प्राथमिकी मृतक के पुत्र राम भरोस सदा ने एपीएम थानाकांड सं.239/22 दर्ज कराया था।जिसमें सुचक ने कहा है कि 23 दिसंबर 22 को उसके पिता खेत पटवन करने गये थे जो घर नही लौटे।बाद में अभियुक्त के बताए स्थल लक्ष्मीनिया पोखर से पुलिस ने पोखरा से शव बरामद किया।कोर्ट में इस केश का बिचारण सत्रवाद सं.289/23 के तहत प्रारंभ हुआ।अदालत में 10 अप्रैल 23 को अभियुक्त के विरुद्घ आरोप गठन किया गया।अभियोजन पक्ष से कुल 7 गवाहों की गवाही कराई गई।सोमवार को अदालत ने इस केश की सुनवाई पुरी कर अभियुक्त को दोषी घोषित किया है। दोषसिद्ध जूर्मी 28 दिसंबर 22 से हीं जेल में कैद है।

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