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दरभंगा

अबोध बच्ची से दूष्कर्म के मामले में बीस वर्षों का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा

January 5, 20261 Mins Read
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दरभंगा/विधि संवाददाता, दरभंगा जिला के पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने एक अबोध बच्ची से दूष्कर्म की जूर्म में विश्वविद्यालय थानाक्षेत्र के गंगवारा निवासी मो. प्यारे उर्फ मो. परबेज प्यारे को बीस वर्षों का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सूनाई है। कोर्ट ने सोमवार को विश्वविद्यालय थानाकांड सं 217/23 से बने पॉस्को जीआर नं98/23 की सूनवाई पुरी कर अभियुक्त को पॉक्सो ऐक्ट की धारा 6पठित धारा5(m) में बीस वर्षों का कठोर कारावास, आईपीसी की धारा 377 में दस वर्षों का कारावास और 504 में दो वर्षों का कठोर कारावास की सजा सूनाई है। वहीं कोर्ट ने तीनों धाराओं में क्रमशः 10 हजार , 10 हजार और 5 हजार रुपये कूल 25 हजार का अर्थदंड की सजा दी है। जूर्मी द्वारा अर्थदंड नही जमा करने पर उसे तीनों धाराओं में छः -छः माह की अतिरिक्त सजा भूगतनी पड़ेगी। अभियुक्त की सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियोजन पक्ष का संचालन स्पेशल पीपी विजय कुमार ने किया।

अपर लोक अभियोजक रेणू झा
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा

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