शराब कारोबारी को सात साल की कारावास और एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा मंगलवार को सुनाई गई। यह सजा उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की अदालत ने मनीगाछी थानाक्षेत्र के महथौर गांव के स्व.झमेली साह के पुत्र अमर साह को उत्पाद एवं मद्द निषेध अधिनियम 2016 की धारा 30(a) में सात वर्षों का कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।वहीं कोर्ट ने इसी मामले के अभियुक्त बहेड़ा थानाक्षेत्र के सुहत गांव के रसिक लाल यादव का पुत्र विकास कुमार यादव को शराब की तस्करी के जूर्म में पांच वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये जूर्माना चूकाने का निर्णय सुनाया है। स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया कि जूर्माना की रकम नही जमा करने पर दोनों जूर्मियों को छः-छः माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा।अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे स्पेशल एपीपी मनोज कुमार मनमौजी ने बताया कि वर्ष 2022 में मनीगाछी थाना की पुलिस ने भरी मात्रा में शराब की बरामदगी के साथ हीं दोनो तस्करों को घटना स्थल से हीं गिरफ्तार किया था।जिसकी प्राथमिकी मनीगाछी थानाकांड सं.44/22 दर्ज किया था।न्यायालय में इसका बिचारण जीओ वाद सं.195/22 के तहत चल रही थी।मंगलवार को अदालत ने दोनो दोषसिद्ध जूर्मियों का सजा अवधि के निर्धारण के बिन्दु पर अभियोजन और वचावपक्ष का वहश तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का गहन परिशीलन के बाद अपना निर्णय सुनाया है।







