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दरभंगा:- सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर एक महिला से दूष्कर्म करने तथा अश्लील वीडीओ बनाकर वायरल करने की जूर्म में संस्थित महिला थानाकांड सं. 35/25 में काराधीन आरोपी फेकला थानाक्षेत्र के बिऊनी अन्दामा गांव के सुभम साह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है। पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि कोर्ट ने एक लड़की की मांग में जबर्दस्ती सिंदूर डालकर दूष्कर्म का प्रयास करने की जूर्म में दर्ज पतोर थानाकांड सं.120/25 के अभियुक्त बसतपुर गांव के मनीष कुमार यादव की जमानत खारिज कर दिया है। पी पी श्री झा ने बताया कि जघन्य अपराध के आरोपियों को जमानत मिलने से आपराधिक घटनाओं में इजाफा होती है।







