सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने शुक्रवार को दूष्कर्म के एक मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अदालत ने सदर थाना प्राथमिकी संख्या 294/24 के सत्रवाद संख्या 248/25 की सुनवाई पुरी कर सदर थानाक्षेत्र के भिन्डी मुसहरी गांव के सुन्दर सदाय के पुत्र संतोष सदाय उर्फ मठेरन सदाय को बीएन एस की धारा 64(1)(दूष्कर्म) की जूर्म में दोषी घोषित किया है।वहीं दूष्कर्मी की सजा अवधि के निर्धारण के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 7 फरवरी की तिथि निर्धारित किया है।लोक अभियोजक श्री झा ने बताया कि 30 जूलाई 24 को दिन के 2 बजे एक महिला अपने पति के कहने पर ईंट भठ्ठे पर मालिक से मजदूरी का रुपया लाने जा रही थी।रास्ते में भिन्डी इस्लामपुर के निकट अभियुक्त ने पीछे से पकड़कर रेलवे लाईन के नीचे झाड़ी में ले जाकर जबरन दूष्कर्म किया तथा जान से मारने की धमकी दिया।अनुसंधान पश्चात पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया।बिचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से 6 गवाहों की गवाही कराई गई।दूष्कर्मी 31 जूलाई 24 से हीं जेल में बंद है। अपर लोक अभियोजक विष्णुकांत चौधरी ने कहा कि जघन्य अपराध कारित करने वाले आरोपी को दुष्कर्म के जूर्म में दोषी ठहराया गया है।







