Shopping cart

Breaking News :
  • Home
  • बिहार
  • दरभंगा
  • चिकनी गांव के गोविंद मंडल और मनचून देवी की जमानत याचिका खारिज
दरभंगा

चिकनी गांव के गोविंद मंडल और मनचून देवी की जमानत याचिका खारिज

March 11, 20260 Mins Read
158

सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने हत्या के आरोप में संस्थित सोनकी थानाकांड सं. 172/25 के आरोपी चिकनी गांव के गोविंद मंडल और मनचून देवी की जमानत याचिका खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि इसके अलावे श्री पाण्डेय की कोर्ट ने कपड़े की दुकान में काम कराने हेतू ले गये लड़की को गायब कर देने के अभियोग में जाले थाना में दर्ज प्राथमिकी सं.193/25 में काराधीन श्याम महतो का जमानत खारिज कर दिया है।वहीं एक ब्याहता स्त्री को भगाने की जूर्म में दर्ज जाले थानाकांड सं.91/23 के अभियुक्त जीतेंद्र साह और मीना देवी की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।एडीजे आदिदेव की कोर्ट ने हत्या के अभियोग में दर्ज सदर थानाकांड सं.165/25 में काराधीन स्थानीय थानाक्षेत्र के रन्ना गांव की श्यामा देवी उर्फ रंजू देवी का जमानत खारिज कर दिया है।पीपी के मुताबिक अब जमानत पाने के लिए उपरोक्त सभी आरोपियों को पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ेगी।

Related Posts