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दरभंगा

सिविल कोर्ट दरभंगा के विभिन्न अदालतों में जघन्य आपराधिक मामलों के आरोपियों का जमानत याचिकायें खारिज

January 30, 20260 Mins Read

सिविल कोर्ट दरभंगा के विभिन्न अदालतों में जघन्य आपराधिक मामलों के आरोपियों का जमानत याचिकायें खारिज किया गया है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि बहू की गला दबाकर हत्याकर शव को छुपाने की जूर्म में संस्थित हायाघाट थानाकांड सं.185/25 के आरोपी साधोपुर निवासी राजेंद्र यादव की पत्नी कलवा देवी उर्फ कालो देवी की जमानत याचिका प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने खारिज किया है।इसके अतिरिक्त कोर्ट ने एक महिला से जबरन दूष्कर्म करने की जूर्म में दर्ज बहेड़ा थानाकांड सं.327/25 के नामजद अभियुक्त भेरियाही निवासी घूरन गरेरी का पुत्र शंकर गरेरी का जमानत खारिज कर दिया।पीपी श्री झा ने बताया कि कोर्ट ने शादी शुदा तीन बच्चे के बाप द्वारा एक नाबालिग का अपहरण करने की जूर्म में संस्थित कुशेश्वरस्थान थानाकांड सं. 219/25 के आरोपी मो. सद्दाम और प्राणलेवा हमला करने के आरोप में संस्थित भालपट्टी थानाकांड सं. 75/25 का आरोपी मो. इबरार की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।वहीं पिटाई कर गोली मारकर जख्मी कर देने की जूर्म में दर्ज बहादुरपुर थानाकांड सं.342/25 का नामजद आरोपी स्थानीय बलभद्रपुर निवासी राहुल साह उर्फ अभिषेक कुमार का जमानत आवेदन एडीजे उपेन्द्र कुमार की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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