प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने चार मामले में छह अभियुक्तों का जमानत आवेदन खारिज कर दिया। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि एक महिला की हत्या कर शव छुपाने की जूर्म में संस्थित मनीगाछी थानाकांड सं.02/26 में काराधीन अभियुक्त मनीगाछी थानाक्षेत्र के फुलवन गांव के संतोष मुखिया की जमानत याचिका खारिज किया गया है। पीपी झा ने बताया कि सिमरी थाना के पुलिसकर्मियों के बिरुद्ध हत्या के अभियोग में दर्ज सिमरी थानाकांड सं. 161/25 में आरोपी पुलिस पदाधिकारी पटना जिला के अनीशावाद थानाक्षेत्र के शारदा कालोनी निवासी हंस कुमार की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया है।वहीं श्री पाण्डेय की कोर्ट ने प्राणलेवा हमला करने के आरोप में दर्ज नगर थानाकांड सं. 221/25 में काराधीन स्थानीय जीतूगाछी मुहल्ला निवासी कन्हैया कुमार का जमानत खारिज कर दिया है।वहीं इसी मामले के आरोपी हिमेश कुमार, और राजा कुमार की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।इसके अलावे श्री पाण्डेय की कोर्ट ने एक महिला की संदिग्ध मौत के आरोप में संस्थित एपीएम थानाकांड सं.220/25 के आरोपी शिवजी साह का अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है।







