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वकिलों के कल्याण के लिए बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक के तहत किये गए संशोधन

February 28, 20261 Mins Read
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वकिलों के कल्याण के लिए बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक के तहत किये गए संशोधन पश्चात बिहार गजट में 26 फरवरी को अधिसूचित किये जाने की खबर से वकिलों में हर्ष व्याप्त हो गई। अधिवक्ताओं ने दरभंगा बार एशोसिएशन के महासचिव कृष्ण कुमार मिश्र को स्मार पत्र देकर 26 फरवरी को राजपत्र में प्रकाशित बिहार अधिनियम-16, वर्ष 1983 की धारा 22 में संशोधन कर वेलफेयर स्टाम्प 25 रुपये की जगह 50 रुपये प्रतिस्थापित किये जाने को लागू करने की सूचना बार एशोसिएशन के सदस्यों के बीच और सभी नोटरी पब्लिक के बीच संसूचित करने का सुझाव दिया है। वकालतनामा और शपथ-पत्र में 50 रुपये का वेलफेयर स्टाम्प लगाने से संबंधित सूचना दिये जाने का आग्रह किया है।महासचिव को हस्तगत कराये गये स्मार-पत्र पर अधिवक्ता बिरेन्द्र कुमार सिंह, अरुण कुमार चौधरी, रामवृक्ष सहनी, बुलन कुमार झा, संतोष कुमार सिंहा, अजय कुमार, सरोज कुमार, कुमार उत्तम, हिरा नन्द मिश्र, मनोज कुमार, अभय कुमार यादव अधिवक्ताओं का हस्ताक्षर है। बताते चले कि बिहार राज्य में बिहार अधिवक्ता कल्याण समिति के बैनर तले अधिवक्ताओं ने आन्दोलन कर तत्कालीन राज्य सरकार से बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1983 में प्रति स्थापित कराया था। इससे पूर्व अधिवक्ता कल्याण के लिए कोई योजना नहीं थी। अधिवक्ता जितेंद्र नारायण झा और बिरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि 1983 से पूर्व बिहार के वकिलों ने जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम चलाया था। जिसके बाद तत्कालीन राज्य सरकार ने कानून बनाया।जिसमें समय समय पर संशोधन किया जाता है।

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