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दरभंगा जिला न्याय मंडल के उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने स्थानीय लालबाग दरभंगा निवासी सुरज महतो का पुत्र राम कुमार महतो को शराब पीकर हंगामा करने की जूर्म में एक माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई है।उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहू ने बताया कि अदालत ने दोष स्वीकार करने के बाद अभियुक्त को यह सजा सुनाई है।शराबी के खिलाफ 25 मार्च 22 को सदर थाना में उत्पाद अधिनियम की धारा 37(2) में कांड सं. 140/22 संस्थित की गई थी।जिसका बिचारण कोर्ट में जीओ वाद संख्या 11228/22 के तहत चल रही थी।विशेष लोक अभियोजक श्री साहू ने कहा कि अब शराबियों की खैर नहीं रहेगी।शराब कारोबारी और शराबियों के खिलाफ संस्थित मामले में त्वरित कार्रवाई की जा रही है।







