
इंजिनियर्स गैस सर्विस,बेंता,लहेरियासराय द्वारा घरेलू इण्डेन गैस की आपूर्ति में सेवा में त्रुटि व लापरवाही और आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उलंघन लगातार की जा रही है।इसका खुलासा शाहगंज बेंता निवासी इण्डेन गैस उपभोक्ता अधिवक्ता अरुण कुमार चौधरी द्वारा डीएम को समर्पित आवेदन पत्र से हुई है।गैस ऐजेंसी की गैस आपूर्ति ब्यवस्था से आहत उपभोक्ता श्री चौधरी ने शुक्रवार को दरभंगा के जिला पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, और जिला आपदा प्रबंधन के जिला नियंत्रण कक्ष प्रभारी को आवेदन पत्र सौंपकर इंजिनियर्स गैस सर्विस बेंता ,लहेरियासराय के विरुद्ध सेवा मे त्रुटि व लापरवाही, तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम का उलंघन करने को लेकर एजेंसी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।डीएम, डी एस ओ और नियंत्रण कक्ष प्रभारी को समर्पित आवेदन में गैस उपभोक्ता श्री चौधरी ने अंकित किया है कि उपभोक्ता संख्या 43363 के लिए गत 15 अप्रैल को ऑन लाईन गैस की कीमत 1001 रुपया प्राप्त कर लेने के बाद भी 24 अप्रैल तक गैस की आपूर्ति नही करने की बातों का उल्लेख किया है।जबकि उक्त गैस एजेंसी ने गैस की राशि के साथ घर में आपूर्ति चार्ज भी जोड़कर 1001 रुपये प्राप्त किया है।यह सेवा मे त्रुटि व लापरवाही, तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का खुलेआम उलंघन का आरोप लगाया है।आवेदक श्री चौधरी ने गैस का मूल्य समेत आपूर्ति चार्ज जमा करने के बाद भी ससमय गैस नही पहूंचाने के कारण इससे पूर्व में भी 19 मार्च को डीएम, डी एस ओ, और आपदा प्रबंधन में शिकायत दर्ज कराया था तथा शिकायत करने के बाद ही गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की गई थी। अब पुनः ऑन लाईन बुकिंग पश्चात 15 अप्रैल को एक हजार एक रुपये भुगतान प्राप्त करने के बाद भी गैस सिलेंडर होम डिलीवरी नहीं किया गया है।







