दरभंगा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की अदालत ने दरभंगा न्याय मंडल में अपने प्रथम कार्य दिवस शुक्रवार को बहेड़ी थाना प्राथमिकी संख्या 359/ 24 के काराधीन अभियुक्त हरिनगर गांव के दिलखुश यादव की जमानत याचिका खारिज कर दिया। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अभियुक्त अपनी पत्नी की हत्या दहेज के लिए किया था। पीपी श्री झा ने बताया कि बबीता कुमारी की शादी दिलखुश यादव के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद 5 लाख रुपया दहेज की मांग की जाने लगी। बबीता के माता-पिता द्वारा नहीं दिए जाने पर 12. 10. 24 की रात्रि में उसकी दहेज के लिए हत्या कर दी गई थी। वहीं श्री शर्मा की अदालत ने जानलेवा हमले का एक मामला मोरो थाना कांड संख्या 118/.2025 में गोढबारा गाँव के धीरज कुमार और सहदेव सहनी काअग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया।
सिविल कोर्ट दरभंगा के तीन अदालत के न्यायाधीशों ने चार मामले में आठ आरोपियों का अग्रिम जमानत याचिकायें निष्पादित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश भुपेन्द्र सिंह की कोर्ट ने सकतपुर थानाकांड सं. 134/25 में प्राणलेवा हमला के आरोपी शेरपुर गांव के हरिनाथ चौधरी और पशुपतिनाथ चौधरी की अग्रिम जमानत अस्वीकृत कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि श्री सिंह की अदालत ने बहादुरपुर थानाकांड सं. 17/26 में मार पीट कर जख्मी और एक महिला को बुड़ी नियत से छेड़छाड़ के आरोपी बरहेता निवासी मो. रुस्तम और मो. आर्यन का अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत कर दिया।इसके अतिरिक्त एडीजे रंजन कुमार मिश्र की अदालत ने प्राणलेवा हमला के आरोप में संस्थित वाजितपुर थानाकांड सं. 84/25 में बेलाही गांव के शहाबुद्दीन उर्फ गुड्डू, मो. शाहिद परवेज़ और मो. मसूद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया।वहीं एडीजे जावेद आलम की कोर्ट ने एक नाबालिग का अपहरण के आरोपी बहेड़ी थानाक्षेत्र के तूर्की निवासी राहूल लाल देव का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।







