सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने सरेआम राहजनी कर मंगलसूत्र झपट लेने और गोली चलाने के आरोप में संस्थित मामले में जमानत आवेदन खारिज कर दिया। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि सरेराह एक महिला के गले से मंगलसूत्र झटक लेने तथा प्रतिरोध करने पर महिला के पति के पैर में गोली मारकर जख्मी कर देने के आरोप में संस्थित सिमरी थानाकांड सं.121/24 के आरोपी मधुबनी जिला के बसैठा निवासी रमेश साह की अग्रिम जमानत याचिका प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री पाण्डेय की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अब आरोपी को जमानत पाने के लिए या तो न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत पाने,अथवा न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का विकल्प रह गया है।







