सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने दो हत्या मामले में दो काराधीन अभियुक्तों और एक जानलेवा हमला मामला में एक अभियुक्त की जमानत आवेदन खारिज कर दिया। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि लूट पाट करने के क्रम में गोली मारकर हत्या के आरोप में संस्थित बहादुरपुर थानाकांड सं. 430/25 में काराधीन आरोपी की जमानत याचिका प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि स्वर्ण ब्यवसायी 30 वर्षीय राहूल कुमार उर्फ जीतू की हत्या अपराधियों ने लूट पाट के दौरान गोली मारकर कर दी थी।जिस मामले में स्थानीय अभंडा सैदनगर निवासी रोशन ठाकुर काराधीन है।इसके अलावे श्री पाण्डेय की कोर्ट ने सदर थानाकांड सं.341/25 में हत्या के अभियोग में काराधीन आरोपी स्थानीय धोई चक्की निवासी अमित कुमार उर्फ अमित कुमार मंडल की जमानत आवेदन खारिज कर दिया।वहीं प्राणलेवा हमला के आरोप में दर्ज बहादुरपुर थानाकांड सं.541/25 में पोखरसामा गांव के दिनेश यादव की अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है। अब इन तीनों आरोपियों को जमानत पाने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ेगी।पीपी श्री झा ने आगे कहा कि जानलेवा हमला करने वाले और हत्याभियुक्त को जमानत नहीं मिलने से समाज में कानून का भय कायम रहता है।







