Shopping cart

Breaking News :
दरभंगा

तीन जघन्य मामले में तीन अभियुक्तों की जमानत खारिज

February 27, 20260 Mins Read
46

सिविल कोर्ट दरभंगा के तीन कोर्ट ने तीन जघन्य मामले में तीन अभियुक्तों की जमानत आवेदन खारिज कर दिया। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि शादी का झांसा देकर लगातार दूष्कर्म करने के आरोपी पुलिस वाले को न्यायालय से नही मिली राहत। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने शादी का झांसा देकर एक पीड़िता से लगातार दूष्कर्म करने की जूर्म में संस्थित बहेड़ा थानाकांड सं. 386/25 के आरोपी तथा बहेड़ा थाना के तत्कालीन ए एस आई विजय कुमार राम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है।
पीपी श्री झा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की कोर्ट ने एटीएम बदलकर 1लाख 87 हजार 469 रुपया की निकासी के आरोप में दर्ज केवटी थानाकांड सं. 11/24 में एटीएम फ्रॉड के अभियोग में काराधीन रत्नेश तिवारी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है। पीपी झा ने आगे कहा कि पूर्व में आरोपी ने पटना उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया था।जिसकी सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ने अभियुक्त को एक साल बाद संबंधित जिला न्यायालय में याचिका दायर करने का आदेश पारित किया था।इसी आलोक में आरोपी ने जमानत आवेदन दाखिल किया जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।इसके अलावे एडीजे नागेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने कट्टा दिखाकर मोबाईल, टेबलेट और मोटरसाइकिल छिनतई के आरोपी विशनपुर थानाक्षेत्र के पंचोभ गांव के राजीव कुमार ऊर्फ राजीव कुशवाहा की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।

Related Posts