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दरभंगा

घर आये दामाद को जहर खिलाकर हत्या देने के आरोपी काराधीन अभियुक्त की जमानत आवेदन खारिज

February 25, 20260 Mins Read
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सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने घर आये दामाद को जहर खिलाकर हत्या हत्या कर देने के आरोप में संस्थित जाले थानाकांड सं.67/24 के काराधीन अभियुक्त की जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि जाले थाना के रेवढा निवासी अशोक राय के विरुद्ध प्राथमिकी में अपने हीं दामाद की हत्या का अभियोग लगाया गया है,जिसमें वह काराधीन है।वहीं श्री पाण्डेय की कोर्ट ने बिना लाईसेंस के दवा बेचने की जूर्म में औषधि निरीक्षक द्वारा संस्थित जीआर नं.11/25 के आरोपी पंकज कुमार झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया।इसके अतिरिक्त एडीजे आदिदेव की कोर्ट ने एक ट्रक ड्राईवर से मोबाईल और 30 हजार रुपये लूट के आरोपी मुजफ्फरपुर जिला के जजूआर निवासी रवि कुमार झा की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है तथा सीतामढ़ी जिला के बेला थाना क्षेत्र के सौरभौर निवासी मनपौर पैक्स अध्यक्ष भूपनारायण सिंह काराधीन का नियमित जमानत खारिज कर दिया। पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ 35, 47, 670रुपये गवन का आरोप है ।वहीं एडीजे नागेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने मोटर साईकिल चोरी के आरोप में काराधीन सितामढ़ी जिला के कोईली गांव के छोटू कुमार एवं चोरी के आरोप में दर्ज सिंहवाड़ा थानाकांड सं.269/25 में मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में काराधीन मुजफ्फरपुर जिला के जजूआर थानाक्षेत्र के लखनपुर निवासी राजा कुमार का जमानत खारिज कर दिया है।

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