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सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने सोमवार को हायाघाट थानाकांड सं. 50/22 के नामजद काराधीन अभियुक्त घोसरमा गांव के राम नरेश सिंह का पुत्र बिट्टू कुमार सिंह की नियमित खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध बिना लाईसेंस के अवैध रुप से वित्तीय कारोबार करने के आरोप में हायाघाट थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने स्वलिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कराया था। अभियुक्त का पूर्व में सत्र न्यायाधीश दरभंगा और पटना उच्च न्यायालय से भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।







