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दरभंगा

चर्चित महिला थाना कांड संख्या 182/25 के प्राथमिकी आरोपी कथित संत राम उदित दास उर्फ मौनी बाबा की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तिथि निर्धारित पर

February 16, 20260 Mins Read
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नाबालिग लड़की के साथ विधि विरुद्ध कृत करने के आरोप में संस्थित जिले के चर्चित महिला थाना कांड संख्या 182/25 के प्राथमिकी आरोपी कथित संत राम उदित दास उर्फ मौनी बाबा की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को पॉक्सो के बिशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत में सुनवाई हुई।कोर्ट में वचावपक्ष के अधिवक्ता ने याचिका पर वहश के दौरान आवेदक को एक संत बताते हुए निर्दोष बताया,तथा अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकार योग्य बताया। इससे इतर पॉक्सो के स्पेशल पीपी विजय कुमार ने पॉक्सो ऐक्ट के गंभीर आरोप में संस्थित प्राथमिकी में अग्रिम जमानत आवेदन को मेंटनेबूल नही बताया और याचिका खारिज करने की मांग अदालत से किया।वहीं वादी के अधिवक्ता सुशील कुमार चौधरी ने इसे सामाजिक अपराध बताते हुए अग्रिम जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया। अदालत ने सूनवाई के बाद अग्रिम जमानत आवेदन पर गहन सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तिथि निर्धारित किया है। घटना की प्राथमिकी बीएन एस की धारा 351(2)352,89,64(¡) तथा पॉक्सो ऐक्ट की धारा 4/6 के तहत दर्ज की गई है।प्राथमिकी में आरोप है कि आवेदक अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता की कथित शादी श्रवण दास उर्फ श्रवण ठाकुर के साथ करा दिया। बतातें चले कि इस मामलें के आरोपी श्रवण दास इनके भतीजा और शिष्य हैं जो 17 जनवरी से जेल में हैं और उसका जमानत गत 4 फरवरी को पॉक्सो कोर्ट से खारिज हो चुकी है।अब जिला के लोगों की जिज्ञासा कथित संत मौनी बाबा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायालय द्वारा आगामी 20 फरवरी की निर्धारित तिथि पर टिक गई है।सोमवार को कोर्ट प्रांगण में काफी संख्या में लोग जमे हुए थे।

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