जिला न्याय मंडल के सत्र न्यायाधीश शिवगोपाल मिश्रा की अदालत ने जानलेवा हमला के जूर्म में संस्थित सोनकी थानाकांड सं.107/24 में आवेदकों की ओर से अर्पित अग्रिम जमानत याचिका सं.173/26 को निष्पादित करते हुए कूल पांच अभियुक्तों को न्यायालय मे आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश सोनकी थानाक्षेत्र के महापारा गांव के अनूज लालदेव,भिसन लाल देव,छोटू लालदेव,सावन लालदेव, और नागो लालदेव को दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र कुमार की कोर्ट ने प्राणलेवा हमला की जूर्म में संस्थित सदर थानाकांड सं.38/25 के अभियुक्त ककरघट्टी निवासी छोटू यादव उर्फ धर्मेंद्र कुमार की अग्रिम जमानत आवेन खारिज कर दिया है।इसके अलावे अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की कोर्ट ने परीक्षार्थियों से परीक्षा शुल्क की वसूली कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भुगतान नही करने वाले पूर्व प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय राघोपुर डेयोढी के अभिषेक कुमार के विरुद्ध संस्थित नेहरा थानाकांड सं.02/26 के नामजद अभियुक्त की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।वहीं न्यायालय ने सिमरी थानाकांड सं. 326 25 के काराधीन आरोपी सुजीत कुमार झा का नियमित जमानत आवेदन और इसी मामले के आरोपी यशवंत कुमार की अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है।







