दरभंगा जिला के उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने सदर थाना क्षेत्र के सारामोहनपुर निवासी एक अभियुक्त का जमानत आदेश में अभूतपूर्व आदेश पारित किया है। जिसकी जानकारी मिलते ही जिला बार एसोसिएशन दरभंगा के वकीलों ने सराहना की है।विशेष न्यायाधीश श्री झा की अदालत ने एक महिला अभियुक्त चनिया देवी की जमानत याचिका की सुनवाई के बाद जमानत शर्त के रुप में छह हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश पारित किया है।अदालत ने अभियुक्त को अर्थदंड की राशि में से 3 हजार रुपये जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय दरभंगा में,और तीन हजार रुपये दरभंगा बार एसोसिएशन के खाते में जमा कर जमानत बंधपत्र के साथ जमा रसीद संलग्न करने का आदेश दिया है।यह आदेश सदर थानाक्षेत्र के सारामोहनपुर निवासी बहादुर सहनी की पत्नी चनिया देवी के जीओ वाद सं.10325/22 में पारित की गई है।अभियुक्त चनिया देवी के अधिवक्ता रामकृष्ण ठाकुर ने जमानत शर्त का अनुपालन करते हुए निर्धारित राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिला बार एसोसिएशन के खाता में जमा कर दोनो प्राप्ति रसीद संलग्न कर न्यायालय में अभियुक्त का बंधपत्र समर्पित किया।जिसे अदालत ने स्वीकृत कर अभियुक्त को जमानत पर मुक्त कर दिया।विशेष न्यायाधीश श्री झा के इस आदेश को 47 वर्षों से विधि व्यवसाय में कार्यरत अधिवक्ता रामवृक्ष सहनी,अधिवक्ता विजय नारायण चौधरी समेत दर्जनों अधिवक्ताओं ने अदालत का बार एसोसिएशन के हित में पारित आदेश की सराहना की है।







