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दरभंगा

गर्भपात की दवा के बदले जहर खिलाकर एक कुंवारी लड़की की हत्या कर देने के आरोप में कमतौल निवासी श्याम महतो ,हेना देवी और सुनैयना देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

February 5, 20260 Mins Read
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सिविल कोर्ट दरभंगा की अदालतों में जघन्य आपराधिक मामलों के आरोपियों का जमानत याचिकायें खारिज कर दिया गया। अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की अदालत ने गर्भपात की दवा के बदले जहर खिलाकर एक कुंवारी लड़की की हत्या कर देने के आरोप में संस्थित कमतौल थानाकांड सं.194/25 के आरोपी कमतौल निवासी श्याम महतो ,हेना देवी और सुनैयना देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि इसके अलावे एडीजे आदिदेव की अदालत ने गोदाम में घुसकर पिस्तौल के बल पर सुचक का साढे चार लाख रुपय लूटने के आरोप में संस्थित मब्बी थानाकांड सं.134/25 के आरोपी समस्तीपुर जिला के चकमेहिषी थानाक्षेत्र के सिमरी मालीनगर निवासी गोलू राय का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।अब उपरोक्त सभी आरोपियों को जमानत की इच्छा रखने पर पटना हाईकोर्ट में अर्जी लगाने का विकल्प शेष है।

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