दरभंगा:- बहेड़ी के अंचल अधिकारी और निमैठी के राजस्व कर्मचारी दिलावरपुर के भू माफिया के खिलाफ कोर्ट ने लिया संज्ञान। अंचल कार्यालय की जालसाजी के खिलाफ ब्यवहार न्यायालय की ओर उन्मुख हो रहे पीड़ित लोग। हालिया मामला बहेड़ी अंचल से संबंधित है। सीजेएम जूनैद आलम की कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में बहेड़ी के तत्कालीन सीओ मुकेश कुमार, निमैठी के हल्का कर्मचारी नीतीश कुमार तथा चिल्हा दिलावरपुर गांव के मो. सहाबुद्दीन सिद्दीकी, मो. कुतूबूद्दीन सिद्दीकी और मो. सलाउद्दीन सिद्दीकी के विरुद्ध गंभीर अपराध धाराओं में संज्ञान आदेश पारित किया है। कोर्ट ने उपरोक्त पांचों आरोपियों के बिरुद्ध क्रमशः बीएन एस की धारा 61,316,336,340,229 और316, बी एन एस के तहत संज्ञान लिया है।बताते चलें कि बहेड़ी अंचल क्षेत्र के जोरजा गांव के पहाड़पुर निवासी शहनवाज आलम ने एक आपराधिक मामला सीजेएम कोर्ट में दाखिल कराया था। जिसमें पीड़ित ने आरोप लगाया था कि बहेड़ी के तत्कालीन अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी ने सरकारी पद का दुरुपयोग कर नाजायज लाभ प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर पीड़ित मुदई के भुमि का सरकारी अभिलेख में जालसाजी कर गलत ब्यक्ति के नाम जमाबंदी कायम कर दिया। पीड़ित का आवेदन बहेड़ी थाना ने भी नही लिया। थक हारकर पीड़ित ने मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी दरभंगा की कोर्ट में आपराधिक मामला संस्थित कराकर न्याय की गुहार लगाई। इसी मामले में सम्यक जांचोपरांत कोर्ट ने तत्कालीन सीओ, राजस्वकर्मी समेत पांच लोगों के विरुद्ध गैरजमानतीय गंभीर अपराध धाराओं में संज्ञान लिया है। वहीं पीड़ित को आरोपियों की न्यायालय में उपस्थिति हेतू नोटिस का उपकरण दाखिल करने का आदेश दिया है।







