दरभंगा :- सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की कोर्ट ने जानलेवा हमला की जूर्म में संस्थित बहादुरपुर थानाकांड सं.474/25 के चार आरोपियों क्रमशः संजीव कुमार मिश्रा, अभिषेक कुमार मिश्रा, रुबी देवी और खुशी कुमारी की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दिया है। वहीं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम उपेंद्र कुमार की अदालत ने हत्या के आरोप में संस्थित बहेड़ी थानाकांड सं.203/25 के आरोपी हायाघाट थानाक्षेत्र के कोठरा गांव के बिनोद मंडल उर्फ रामबिनोद मंडल उर्फ अजय कुमार मंडल की नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि पुलिस की वर्दी पहनकर आते जाते वाहनो से नजराना वसूली करने के आरोप में संस्थित बेंता थानाकांड सं. 187/25 के आरोपी फर्जी पुलिसवाला मधुबनी जिला के जयनगर थानाक्षेत्र के कुआढ निवासी ऋषि कुमार यादव की नियमित जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।







