महिला से बदसलूकी करने के आरोपी जाले थानाक्षेत्र के धनकौल गांव के सतरोधन साह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
दरभंगा:- दरभंगा जिला के सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने मारपीट कर गंभीर रुप से जख्मी कर सड़क किनारे फेंक देने से संबंधित मब्बी थाना प्राथमिकी संख्या 57/25 के आरोपी शाहपुर निवासी दुर्गेश कुमार और संजीव कुमार उर्फ संजय कुमार यादव की अग्रिम जमानत आवेदन निष्पादित करते हुए अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि वहीं श्री मिश्रा की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित कर घर से भगा देने के आरोपी पति मधुबनी जिला के बिस्फी थानाक्षेत्र के दुल्हा गांव के अंजान कुमार झा की अग्रिम जमानत आवेदन निष्पादित करते हुए आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने एक महिला से बदसलूकी करने के आरोपी जाले थानाक्षेत्र के धनकौल गांव के सतरोधन साह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है।वहीं कोर्ट ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी का आरोपी सीतामढ़ी जिला के नानपुर थानाक्षेत्र के रायपुर गांव के विकास कुमार की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।







