दरभंगा (विधि संवाददाता) सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी षस्टम राजीव रंजन की अदालत ने बुधवार को 12 बर्ष पुराने एक आपराधिक मामले में जनता दल यूनाइटेड के विधायक राजेश कुमार मंडल उर्फ ईश्वर मंडल को जमानत स्वीकृत किया। जमानत याचिका के साथ अभियुक्त मंडल ने अदालत में बुधवार को आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने मंडल को न्यायिक अभिरक्षा में लेने के बाद जमानत आवेदन पर वहस सुनने के बाद जमानत आवेदन को स्वीकृत करते हुए पांच हजार रुपये का एक बन्ध पत्र जमा करने के बाद जमानत देने का आदेश पारित किया। आरोप है कि 1 अप्रैल 2012 को दरभंगा टावर क्षेत्र में रामनवमी पर्व के अवसर पर तैनात पुलिस अवर निरिक्षक रमेश चन्द्र उपाध्याय नगर थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ विधि व्यवस्था में भ्रमणशील थे। इसी दौरान 15 से 20अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों एवं जिला शांति समिति के कुछ सदस्यों के द्वारा बताया गया कि स्वामी विवेकानंद नवयुवक संघ की ओर से जुड़ावन सिंह नाका न०-3 से एवं महाराजी पुल राम चौक से दो अलग-अलग झांकियां आपत्ति जनक निकाली गई है। स्वामी विवेकानंद नवयुवक संध के झांकी में एक खास समुदाय के लोगों के ड्रेस में आतंकवादियों को बनाबटी हथियार, पिस्तौल एवं कारवाईन को लेकर तथा इनमें से कुछ नवयुवक को पुलिस की वर्दी में बनाया गया है। बीच बीच में आतंकवादियों के द्वारा बनाबटी कारवाईन में पटाखा डालकर बिस्फोट भी किया जा रहा है। इसी धटना को लेकर प्राथमिकी दो दर्जन से अधिक नामजद एवं अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। इसी मामलें में जमानत याचिका पर विधायक की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार मिश्रा, वकील विवेक कुमार सिंह ने वहश किया।वहश सुनने के बाद अदालत ने जमानत आवेदन को स्वीकृत करते हुए पांच हजार रुपये के बंधपत्र जमा करने के बाद उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया।








